“भारत का संविधान” के अनुच्छे G.K

  

                       “भारत का संविधान”


भारत का संविधान” के अनुच्छे G.K


“भारत का संविधान”
“भारत का संविधान”

भारतीय संविधान में मूल रूप से 22 भाग और 395 अनुच्छेद है। 

भारतीय संविधान के 22 भागों का विवरण:-

भाग 1:- संघ और उसका राज्य क्षेत्र

 भाग-2:- नागरिकता

 भाग-3:- मूल अधिकार

 भाग 4 :- राज्य की नीति के निदेशक तत्व 

भाग 5:- संघ या यूनियन

 भाग 6:- राज्य 

भाग 7:- पहली सूची के भाग ख के राज्य 

भाग 8:- संघ राज्य क्षेत्र

 भाग 9:- पंचायत

 भाग10:- अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र अनुच्छेद विवरण 

भाग 11:- संघ और राज्यों के बीच संबंध

 भाग 12:- वित्त संपत्ति समुदाय और वाद

 भाग 13:- भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम

 भाग 14 :- संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं 

भाग 15:- निर्वाचन

 भाग 16:- विवरण के कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध अनुच्छेद विवरण

 भाग 17:- राजभाषा

 भाग 18:- आपात उपबंध

 भाग 19:- प्रकीर्णन

भाग 20:- संविधान संशोधन प्रक्रिया

 भाग 21:- अस्थाई संक्रमण कालीन एवं विशेष उपबंध

 भाग 22:- संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन




भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से 395 तक का विवरण:-

भाग-1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद विवरण:-

अनुच्छेद एक:- संघ का नाम और राज्य क्षेत्र 

अनुच्छेद दो :-नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना 

अनुच्छेद तीन :-नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं या नामों में परिवर्तन

अनुच्छेद 4 :-पहली अनुसूची और चौथी अनुसूचियों के संशोधन तथा अनुपूरक और परिणाम निक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद दो और अनुच्छेद तीन के अधीन बनाई गई विधियां। अर्थात अनुच्छेद धूम से नए राज्यों का भारत वर्ष में प्रवेश किस प्रकार होगा और अनुच्छेद 3 के द्वारा नए राज्यों की सीमा या एक राज्य से दो नए राज्यों को किस नियम या विधि के द्वारा बनाया जाए यह विवरण अनुच्छेद 4 देता है।

भाग-2 नागरिकता अनुच्छेद विवरण

अनुच्छेद 5:- सविधान के प्रारंभ पर नागरिकता अर्थात जो भारतवर्ष में जन्मे हैं वह भारत के नागरिक हैं। 

अनुच्छेद 6:- पाकिस्तान से भारत को प्रवचन करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार अर्थात जो 1947 के बाद भारत में आए लोगों को नागरिकता कैसे दी जाए

अनुच्छेद 7:- पाकिस्तान को पर्वर्जन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार अर्थात 1947 के बंटवारे के बाद भारत से पाकिस्तान गए लोग यदि भारत में वापस आना चाहे तो उनकी नागरिकता बनी रहेगी कुछ वर्षों के लिए

अनुच्छेद 8:- भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार अर्थात जो भारत के लोग विदेश में व्यापार या काम से रह रहे हैं उनकी नागरिकता बनी रहेगी।

 अनुच्छेद नो:- विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक नहोना अर्थात जो व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेगा उसकी भारत की नागरिकता स्वेत खत्म हो जाएगी। 

अनुच्छेद 10:- नागरिकता के अधिकारों को का बना रहना अर्थात एक बार नागरिकता लेने के बाद उसे दोबारा नागरिकता लेने की आवश्यकता नहीं है। 

अनुच्छेद 11:- संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना अर्थात संसद किसी भी व्यक्ति की नागरिकता खत्म कर सकती है या उसे भारत की नागरिकता दे सकती है।

अनुच्छेद 12:- परिभाषा
 अनुच्छेद 13:- मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पी करण करने से वाली विधियां। 
अनुच्छेद 14:- विधि के समक्ष समानता।
 अनुच्छेद 15:- धर्म मूल वंश जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विवेद का प्रतिशत। 
अनुच्छेद 16 :- लोक नियोजन में समानता अर्थात नौकरी सबको समान रूप से मिले इसीलिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 
अनुच्छेद 17:- अस्पृश्यता का अंत 
अनुच्छेद 18:- उपाधियों का अंत 
अनुच्छेद 19:- वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण 
अनुच्छेद 20:- अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण
 अनुच्छेद 21:- प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण
 अनुच्छेद 22:- कुछ दशकों में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण । 
शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद विवरण। 
अनुच्छेद 23 :- मानव और दूर व्यापार और बाल श्रम का प्रतिबंध। 
अनुच्छेद 24:- कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिबंध अर्थात 14 साल से कम वर्ष के बच्चों को जोखिम भरे कार्य नहीं किया जाना चाहिए।
 स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद विवरण। 
अनुच्छेद 25 व्यंजन अंतःकरण की ओर और धर्म की है बाद रूप से माननीय आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता
 अनुच्छेद 26 :- धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता 
अनुच्छेद 27:- किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता 
अनुच्छेद 28:- कुल शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता।
 अनुच्छेद संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद विवरण
 अनुच्छेद 29:- अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण
 अनुच्छेद 30:- शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार 
अनुच्छेद 31 के:- संप्रदाय आदि के अर्जुन के लिए उपबंध करने वाली वीडियो की जानकारी।
 संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद विवरण
अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों की प्रवृत्ति कराने के लिए उपचार।
 अनुच्छेद 33:- इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में रूपांतरण करने की शक्ति
 अनुच्छेद 34:- जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निरबंधन
 अनुच्छेद 35:- इस भाग के उप बंधुओं को प्रभावित करने का विधान ऊपर है

 भाग 4 राज्य की नीति के निदेशक तत्व अनुच्छेद विवरण

अनुच्छेद 36:- परिभाषा
 अनुच्छेद 370 इस बाग में अंतर्वस्त्र तत्वों को लागू होना
 अनुच्छेद 38:- राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा।
 अनुच्छेद 39:- समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 40 * जिन ग्राम पंचायतों का संगठन या गठन। 
अनुच्छेद 41:- कुछ दशकों में काम शिक्षा और लोग सहायता पाने का अधिकार। 
अनुच्छेद 42 दिन काम की न्याय संगत और मानव उचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध अर्थात गर्भवती महिलाओं को जो आर्थिक सहायता एवं आंगनवाड़ी केंद्र से दलिया वगैरह मिलता है वह आर्टिकल 42 के तहत मिलता है 
 अनुच्छेद 43:- कर्म कारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। अनुच्छेद 44:- नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता
अनुच्छेद 45:- बालकों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। 
अनुच्छेद 46:- अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि।
 अनुच्छेद 47:- पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य।
 अनुच्छेद 48:- कृषि और पशुपालन का संगठन और साथ ही पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और 1 तथा वन्यजीवों की रक्षा। 

अनुच्छेद  49:- राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों संस्थाओं स्थान और वस्तुओं का संरक्षण जैसे लाल किला ताजमहल आदि की सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। 
अनुच्छेद 50:- कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण।

 अनुच्छेद 51:- अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि।
अनुच्छेद 51 के:- मूल कर्तव्य

भाग 5:- संघ


अनुच्छेद 52:- भारत का 1 राष्ट्रपति होगा। 
अनुच्छेद 53 विराम चिन्ह संघ की कार्यपालिका शक्ति का विवरण अनुच्छेद 54:- राष्ट्रपति का निर्वाचन या चुनाव
 अनुच्छेद 55:- राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति या नियम
 अनुच्छेद 56:- राष्ट्रपति की पदावली या कार्यकाल या पद पर बने रहने का समय 
अनुच्छेद 57:- पुणे निर्वाचन के लिए पात्रता राष्ट्रपति की।
 अनुच्छेद 58:- राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए क्या-क्या योग्यता होनी चाहिए 
अनुच्छेद 159:- राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें
 अनुच्छेद 60:- राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान 
अनुच्छेद 61:- राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया
 अनुच्छेद 62:- राष्ट्रपति के पद में ऋतिक को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन व्यक्ति की पदावली जैसे उदाहरण के लिए किसी राष्ट्रपति की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है पद पर रहते हुए तो उस समय भारत का राष्ट्रपति भारत का उपराष्ट्रपति होगा।
 अनुच्छेद 63:- भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा
 अनुच्छेद 64:- उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना होगा अनुच्छेद 65:- राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक लिखती के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृति का निर्वहन करना

अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का चुनाव या निर्वाचन 
अनुच्छेद 67:- उपराष्ट्रपति की पदावली या कार्यकाल
 अनुच्छेद 68 विवरण के उपराष्ट्रपति के पद में लिखती को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावली या कार्यकाल
 अनुच्छेद 69:- उपराष्ट्रपति द्वारा सफिया प्रतिज्ञान 
अनुच्छेद 70:- अनियमितताओं में राष्ट्रपति के कृतियो का निर्वहन अनुच्छेद 71:- राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या सशक्त विषय 
अनुच्छेद 72:- शादी की और कुल मामलों में धंधा देश के निलंबन परिहार या लघु करण राष्ट्रपति की शक्ति अर्थात राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति
 अनुच्छेद 73:- संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार मंत्री परिषद अनुच्छेद विवरण 
अनुच्छेद 74:- राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद। 
अनुच्छेद 75:- मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद विवरण 
अनुच्छेद 76:- भारत का महान्यायवादी सरकारी कार्यों का संचालन अनुच्छेद विवरण 
अनुच्छेद 77:- भारत सरकार के कार्यों का संचालन
अनुच्छेद 78:- राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य 
अनुच्छेद 79:- संसद का गठन 
अनुच्छेद 80:- राज्यसभा की संरचना
 अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना
 अनुच्छेद 82:- प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुणे समायोजन अनुच्छेद 83:- संसद के सदनों की अवधि 
अनुच्छेद 84:- संसद की सदस्यता के लिए योग्यता या अर्हता अनुच्छेद 85:- संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन
 अनुच्छेद 86:- सदनों के अभिभाषण का और उनके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार
 अनुच्छेद 87:- राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण
 अनुच्छेद 88:- सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी यों के अधिकार या संसद के अधिकारी 
अनुच्छेद 89:- राज्यसभा का सभापति और उपसभापति
 अनुच्छेद 90:- उपसभापति का पद रिक्त होना पद त्याग और पद से हटाया जाना 
अनुच्छेद 91:- में सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति 
अनुच्छेद 92:- जब सभापति व उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना 
अनुच्छेद 93:- लोकसभा और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 
अनुच्छेद 94 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होन पद त्याग और पद से हटाया जाना 
अनुच्छेद 95 :-विवरण अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति 
अनुच्छेद 96 :-विवरण दें जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन ना होना अनुच्छेद 97:- सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। 
अनुच्छेद 98 विवरण जी संसद का सचिवालय कार्य संचालन अनुच्छेद 99:- सदस्यों द्वारा शत-शत या प्रतिज्ञान
 अनुच्छेद 100 सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति 
अनुच्छेद 101:- स्थानों  का रिक्त होना 
अनुच्छेद 102:- सदस्यता के लिए नि योग्यताएं 
अनुच्छेद 103:- सदस्यों की योग्यता  से संबंधित प्रश्नों पर भी निश्चित 
अनुच्छेद 104:- अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले नियुक्त किए जाने पर बेतिया और मत देने के लिए शक्ति संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां विशेषाधिकार और उन्मुक्त इयां 
अनुच्छेद 105:- संसद के साधनों की तथा उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियां विशेषाधिकार आदि 
अनुच्छेद 106 सदस्यों के वेतन और भत्ते विधायक प्क्रिया विवरण अनुच्छेद 107:- विधायकों के पुणे स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध 
अनुच्छेद 108:-  दोनों सदनों की संयुक्त बैठक 
अनुच्छेद 109:- धन विधायकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया
 अनुच्छेद 110:- धन विधेयक की परिभाषा
 अनुच्छेद 111:- विधायकों पर अनुमति वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया 
अनुच्छेद 112:- वार्षिक वित्तीय विवरण 
अनुच्छेद 113 निर्णय संसद में प्रा अवलोकन के संबंध में प्रक्रिया अनुच्छेद 114:- विनियोग विधेयक 
अनुच्छेद 115:- अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान
 अनुच्छेद 116:- लेखानुदान प्रत्यय अनुदान और अपवाद दानू निदान 
अनुच्छेद 117:- विधायकों के बारे में विशेष उपबंध साधारणतया प्रक्रिया 
अनुच्छेद 118:- प्रक्रिया के नियम 
अनुच्छेद 119:- संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रियाओं का विधि द्वारा विनियमन 
अनुच्छेद 120:- संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा 
अनुच्छेद 121:- संसद में चर्चा पर निरबंधन 
अनुच्छेद 122 विवरण सिंह नया लो द्वारा संसद की कार्यवाही यों की जांच न किया जाना 
अनुच्छेद 123:- संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति 
अनुच्छेद 124:- उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन

 अनुच्छेद 125 न्याय:- न्यायाधीशों के वेतन आदि 
अनुच्छेद 126:- कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति
 अनुच्छेद 127:- तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायाधीश 

अनुच्छेद 128 उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति

 अनुच्छेद 129:- उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना

 अनुच्छेद 130:- उच्चतम न्यायालय का स्थान 
अनुच्छेद 131:- निरसन अर्थात यह अनुच्छेद हटा दिया गया है अनुच्छेद 132 :- कुल मामलों में उच्च न्यायालय से अपील लोगों में उच्चतम न्यायालय की अपील अधिकारिता 

अनुच्छेद 133:- उच्च न्यायालय में सिविल विषयों से संबंधित अपील नो में उच्चतम न्यायालय की अपील अधिकारिता
 अनुच्छेद 134:- डांडिक विश्व में उच्चतम न्यायालय की अपील अधिकारिता
 अनुच्छेद 135:- विद्यमान विधि के अधीन खेलने वाले की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रवक्ता होना 

अनुच्छेद 136:- अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत 
अनुच्छेद 137:- निर्णय आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनरावलोकन 
अनुच्छेद 138 उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वर्दी अनुच्छेद 139 निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत किया जाना 
अनुच्छेद 140 उच्चतम न्यायालय की आंशिक शक्तियां
 अनुच्छेद 141:- उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी निचले कोर्ट में में लागू होना
 अनुच्छेद 142:- उच्चतम न्यायालय की डिग्रियों और आदेशों का परिवर्तन और प्रति करण आदि के बारे में आदेश 
अनुच्छेद 143:- उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति 
अनुच्छेद 144:- सिविल और न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय जाना 
अनुच्छेद 145:- न्यायालय के नियम आदि 
अनुच्छेद 146 उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा खर्चे 
अनुच्छेद 147 :- निरवचन
 अनुच्छेद 148 :- भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक
 अनुच्छेद 149:- नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां 
अनुच्छेद 150:- संघ के और राज्यों के लेखन का प्रारूप अनुच्छेद 151:- से परीक्षा प्रतिवेदन ऊपर


भाग 6:- राज्य

अनुच्छेद 153:- राज्यों के राज्यपाल अर्थात प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 155:- राज्य की नियुक्त राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 156:- राज्यपाल की पदावली या कार्यकाल अनुच्छेद 157:- राज्यपाल के पद के लिए शर्तें अनुच्छेद 159:- राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान अनुच्छेद 107:- कुछ आकस्मिक ताऊ मे राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन
अनुच्छेद 161:- क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंड आदेश के निलंबन परिहार या लघु करण की राज्यपाल की शक्ति अनुच्छेद 162 विवरण राज्य के कार्यपालिका शक्ति का विस्तार या मंत्रिपरिषद का विस्तार अनुच्छेद 163:- राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी अनुच्छेद 164:- मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध राज्य का महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 विवरण राज्य का महाधिवक्ता सरकारी कार्य का संचालन करेगा अनुच्छेद 166:- राज्य की सरकार के कार्य का संचालन अनुच्छेद 167:- राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य अनुच्छेद 168:- राज्यों के विधान मंडलों का गठन अनुच्छेद 169:- राज्य में विधान परिषद ओं का उत्पादन या श्रीजन अनुच्छेद 170:- विधानसभाओं की संरचना अनुच्छेद 171:- विधान परिषदों की संरचना अनुच्छेद 172 विवरण राज्यों के विधान मंडलों की अवधि अनुच्छेद 173:- राज्यों के विधान मंडल की सदस्यता के लिए अर्हता या योग्यता अनुच्छेद 174:- राज्य के विधान मंडल के सत्र सत्रावसान और विघटन अनुच्छेद 175:- सदन और सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार अनुच्छेद 176:- राज्यपाल का विशेष अभिभाषण अनुच्छेद 177:- सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार विवरण अनुच्छेद 178:- विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुच्छेद 179:- अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना अथवा पद त्याग और पद से हटाया जाना अनुच्छेद 180:- अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति अनुच्छेद 181 विवरण जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन नया होन
अनुच्छेद 182:- विधान परिषद का सभापति और उपसभापति अनुच्छेद 183 विवरण सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना पद त्याग और पद से हटाया जान
अनुच्छेद 184:- सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति 
अनुच्छेद 185:- जब सभापति व उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन ना होना 

अनुच्छेद 186 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते 
अनुच्छेद 187:- राज्य के विधान मंडल का सचिवालय कार्य संचालन 
अनुच्छेद 181:- सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान 
अनुच्छेद 189:- सदनों में मतदान या व्यक्तियों के होते हुए भी साधनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति सदस्यों की निर्भरता आएं अनुच्छेद विवरण
 अनुच्छेद 190:- स्थानों का रिक्त होना 
अनुच्छेद 191:- सदस्यता के लिए   योग्यताएं
 अनुच्छेद 192:- सदस्यों की योग्यता से संबंधित प्रश्न 
अनुच्छेद 193:-:- अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले या अहिर तने होते हुए या निर्धारित किए जाने पर बेचने और मत देने के लिए शासित राज्यों के विधान मंडलों और उनके सदस्यों की शक्तियां विशेषाधिकार और उन्मुक्त इयां
 अनुच्छेद 194:- विधान मंडलों के सदनों की तथा सदस्यों और समितियों की शक्तियां तथा विशेषाधिकार आदि

 अनुच्छेद 195:- सदस्यों के वेतन और भत्ते अनुच्छेद 196:- विधायकों के पुणे स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध 
अनुच्छेद 197:- धन विदेशों से भिन्न विधायकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियां पर निरबंधन 
अनुच्छेद 198:- धन विधायकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया अनुच्छेद 199:- धन विधेयक की परिभाषा 
अनुच्छेद 200:- विधायकों पर अनुमति 
अनुच्छेद 201:- विचारों के लिए आरक्षित विधि

वित्तीय विषयों के संबंध में अनुच्छेद विवरण

अनुच्छेद 202:- वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 203:- विधानमंडल में प्राक्कुलम के संबंध में प्रक्रिया अनुच्छेद 204:- विनियोग विधेयक अनुच्छेद 205:- अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान अनुच्छेद 206 चिन्ह लेखानुदान प्रत्यय अनुदान और अपवाद अनुदान अनुच्छेद 207:- विथ विधायक के बारे में विशेष उपबंध

अनुच्छेद 208:- प्रक्रिया के नियम अनुच्छेद 209:- राज्य के विधान मंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन अनुच्छेद 210:- विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा अनुच्छेद 211:- विधानमंडल में चर्चा पर निरबंधन अनुच्छेद 212:- न्यालय द्वारा विधानमंडल की कार्यवाही ओं की जांच ने किया जाना 

राज्यपाल की विदाई शक्ति अनुच्छेद विवरण

अनुच्छेद 213:- विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति अनुच्छेद 214:- राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा अनुच्छेद 215:- उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना अनुच्छेद 216:- उच्च न्यायालयों का गठन अनुच्छेद 217:- उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें हमसे 218:- उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ बंधुओं का उच्च न्यायालय का लागू होना। अनुच्छेद 219:- उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान अनुच्छेद 220:- स्थाई न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निरबंधन अनुच्छेद 221:- न्यायाधीशों के वेतन आदि अनुच्छेद 222:- किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे ने उच्च न्यायालय को अंतरण अनुच्छेद 223 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति अनुच्छेद 224 और कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति वह उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 225:- विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता अनुच्छेद 226:- कुछ रेट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति अनुच्छेद 227:- सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति अर्थात उच्च न्यायालय के नीचे जिला न्यायालय काम करेंगे। अनुच्छेद 228:- कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण उनसे 22905 न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा वे वे अनुच्छेद 230:- उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार अनुच्छेद 231:- दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना।

अधीनस्थ न्यायालय विवरण

अनुच्छेद 233:- जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों का और उनके द्वारा किए गए निर्णय आदि का विधि मान्य कराना अनुच्छेद 234:- न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती अनुच्छेद 235:- अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण अनुच्छेद 236:- निर्वाचन या निरसन अर्थात यह अनुच्छेद हटा दिया गया है अनुच्छेद 237:- कुछ स्वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेट ऊपर इस अध्याय के ऊपर धोक लागू होना

पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य

अनुच्छेद 238 निरसन अर्थात यह अनुच्छेद भी हटा दिया गया है अनुच्छेद 239:- संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन अनुच्छेद 239:- कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधान मंडलों या मंत्री प्रश्नों का या दोनों का सृजन अनुच्छेद 239 यूनियंस इन दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध तथा संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासक की शक्ति अनुच्छेद 240:- कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए नियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति अनुच्छेद 241 विवरण संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय 242 :- निरसन अध्ययन से हटा दिया गया है अनुच्छेद 24 3:- पंचायत की परिभाषा ग्राम सभा पंचायतों का गठन पंचायतों की संरचना थानों का आरक्षण पंचायतों की अवधि तथा सदस्यता के लिए योग्यताएं पंचायतों की शक्तियां प्राधिकार और उत्तरदायित्व पंचायतों के द्वारा कर अधि रोपित करने की शक्तियां और उनकी नीतियां वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन पंचायतों के लेखकों की परीक्षा पंचायतों के लिए निर्वाचन संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना विद्यमान वीडियो और पंचायतों का बना रहना निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन 

अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र अनुच्छेद विवरण

अनुच्छेद 244:- अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन जैसे असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों का को समाविष्ट करने वाला 188 राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्री परिषद का या दोनों का सृजन

भाग 11:- संघ और राज्यों के बीच संबंध

विदाई शक्तियों का वितरण अनुच्छेद 243:- संसद द्वारा राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार अनुच्छेद 246:- संसद द्वारा और राज्य की विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु अनुच्छेद 247:- कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति अनुच्छेद 248:- अवशिष्ट विधाई शक्तियां अनुच्छेद 249:- राज्य सूची में के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति अनुच्छेद 250:- यदि आप रात की उद्घोषणा परिवर्तन में हो तो राज्य सूची में विषय के संबंध में विधि अनुच्छेद 251:- संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई वीडियो में संगति अनुच्छेद 252:- दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना अनुच्छेद 253:- अंतरराष्ट्रीय करारू को प्रभावी करने के लिए विधान अनुच्छेद 254:- संसद द्वारा बनाई गई वीडियो और राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई वीडियो में असंगति तो संसद द्वारा बनाई गई विधि मान्य होगी अनुच्छेद 255:- सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय मानना

प्रशासनिक संबंध अनुच्छेद विवरण

अनुच्छेद 256:- राज्यों की और संघ की बाध्यता अनुच्छेद 257:- कुछ दशकों में राज्यों पर संघ का नियंत्रण अनुच्छेद 258:- कुछ दशकों में राज्यों को शक्ति प्रदान करने आदि की संघ की शक्ति अनुच्छेद 259:- हटा दिया गया है संविधान से अनुच्छेद 260:- भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता अनुच्छेद 261:- सार्वजनिक कार्य अभिलेख और न्यायिक  कार्यवाही या

जल संबंधी विवाद:-

अनुच्छेद 262:- अंतर राज्य नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन राज्यों के बीच समन्वय अनुच्छेद 263:- अंतर राज्य परिषद के संबंध में उपबंध

पार्ट 12 वित्त संपति सुविधाएं और वाद



 अनुच्छेद 264:- विधि के प्राधिकार के बिना करो का निरूपण ने किया जाना
अनुच्छेद 2 65:- विधि के प्राधिकार के बिना करो का निरूपण ने किया जाना अनुच्छेद 266:- भारत और राज्यों के संचित निधि ओ और लोग लेखे अनुच्छेद 267:- आकस्मिक निधि अनुच्छेद 268:- संघ द्वारा उद्धृत किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और नियोजित किए जाने वाले शुल्क अनुच्छेद 269:- संघ द्वारा खुद गरीब और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर अनुच्छेद 270:- उधलीत कर और उनका संघ तथा राज्यों के बीच वितरण अनुच्छेद 271:- कुछ शुल्क और करो पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिकार अनुच्छेद 272:- यस विधान से हटा दिया गया है अर्थात निरसन अनुच्छेद 273:- झूठ पर और झूठ उत्पादों का निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान अनुच्छेद 274:- ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हित बंद है प्रभाव डालने वाले विधायकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा अनुच्छेद 275:- कुछ राज्यों को संघ अनुदान हमसे 276:- व्रतियों व्यापारियों आजीविका और नियोजन ओपन कर अनुच्छेद 277:- व या वृत्ति
अनुच्छेद 278:- ऐसी धाम से हटा दिया गया है अनुच्छेद 279:- सुधा गम आदि की गणना अनुच्छेद 280 वित्त आयोग अनुच्छेद 281:- वित्त आयोग की सिफारिशें अनुच्छेद 282:- संज्ञा राज्य द्वारा अपने राजस्व के लिए जाने वाले खर्च अनुच्छेद 283:- संचित निधियों आकस्मिकता निधि यों और लोक लेखा में जमा धन राशियों की अभिरक्षा आदि अनुच्छेद 284:- लोक सेवकों और न्यायालय द्वारा प्राप्त वाद करता हूं कि जमा राशियों और अन्य धन राशियों की अभिरक्षा अनुच्छेद 285:- संघ और संपत्ति के को राज्य के कराधान से छूट अनुच्छेद 286:- माल के करें या विक्रय पर करके अति रोपण के बारे में निरबंधन अनुच्छेद 287:- विद्युत पर करो से छूट अनुच्छेद 281:- जल या विद्युत के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से कुछ दशाओं में छूट अनुच्छेद 289:- राज्यों की संपत्ति और आय को संघ की और से कर की छूट अनुच्छेद 290:- देवस्वूम निधियों की वार्षिक संविदा अनुच्छेद 291:- यह अनुच्छेद सविधान से हटा दिया गया अनुच्छेद 292:- भारत सरकार द्वारा उधार लेना अनुच्छेद 293:- राज्यों द्वारा उधार लेना अनुच्छेद 294:- कुछ दिशाओ में संपत्ति  अधिकारों का दायित्व
अनुच्छेद 295:- अन्य दिशाओं में संपत्ति या अधिकार रो दायित्व और बाध्यता ओं का उत्तराधिकार अनुच्छेद 296:- राज गांव में या व्यक्तिगत या स्वामी विहीन होने से पूर्व अद्भुत संपत्ति राज्य की होने होना अनुच्छेद 297:- राज्य क्षत्रिय सगर खंड्या महाद्वीपीय नग्न तक भूमि में स्थित मूल्यवान चीजों और अन्य आर्थिक क्षेत्र संपत्ति स्रोतों का संघ में निहित होना
अनुच्छेद 298:- व्यापार करने आदि की शक्ति अनुच्छेद 299 :- संविदा अनुच्छेद 300:- वाद और कार्यवाही या

एक टिप्पणी भेजें

और नया पुराने
#

संपर्क फ़ॉर्म